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Chhattisgarh: A new bill to prevent religious conversions is ready in Chhattisgarh, it may be introduced in the winter session.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए प्रस्तावित कानून का नया मसौदा तैयार कर लिया गया है। आगामी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। 10 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस विधेयक पर मुहर लगने की संभावना है। विधेयक को लेकर प्रदेश के हिन्दुवादी संगठनों और सनातन समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं, और इसके पेश होने से पहले ही राज्य में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
14 से 17 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिवसीय इस सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक सबसे प्रमुख चर्चा का विषय रहने वाला है। जानकारी के अनुसार, राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे।
9 राज्यों के अध्ययन के आधार पर बना मसौदा
सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक 9 राज्यों के प्रचलित कानूनों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। मसौदे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण कानूनों के कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित प्रावधानों में यह भी कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा।
राज्य में लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है धर्मांतरण
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा राज्य निर्माण के समय से ही राजनीति का केंद्र रहा है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इस मुद्दे को लगातार उठाया था और अब सत्ता में आने के बाद पिछले दो वर्षों से कठोर कानून लाने की बात कहती रही है।