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Supreme Court grants major Diwali relief: Sale and burning of green firecrackers allowed in Delhi-NCR from October 18 to 21
DIWALI GIFT: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक "हरी पटाखों" (Green Crackers) की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे आंशिक रूप से हटाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों ने दिवाली जैसे पारंपरिक त्योहार पर जनता और पटाखा निर्माताओं को राहत देने की सिफारिश की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल "हरी पटाखों" की बिक्री की अनुमति दी जाएगी, जिनमें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण होता है। इसके अलावा, केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री होगी जिन पर QR कोड और प्रमाणन होगा। इन पटाखों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। दिवाली के दिन लोग केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। पुलिस को इस दौरान सख्ती से निगरानी रखने और अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो स्थानीय प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी। यह अनुमति केवल शांति और नियमों के पालन की शर्त पर दी गई है। इससे त्योहार की भावना भी बनी रहेगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहेगा।