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Big blow from High Court: Now problems for pedestrians will increase; Ola, Uber and Rapido bike taxis will be closed from June 16
नई दिल्ली/बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बीते शुक्रवार को इन कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 16 जून से बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद, कर्नाटक में 16 जून, 2025 से Ola, Uber और Rapido की बाइक टैक्सी सेवाएं बंद हो जाएंगी।
दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले 2 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि, राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं तब तक संचालित नहीं हो सकतीं, जब तक कि सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्पष्ट नियम नहीं बनाती। इस आदेश के बाद, कंपनियों को अपनी सेवाएं बंद करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया था।
Ola, Uber और Rapido ने इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसमें उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी ताकि वे अपनी सेवाएं जारी रख सकें। हालांकि, अदालत ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार बाइक टैक्सी के लिए कोई नीति या नियम नहीं बनाती, तब तक इन सेवाओं को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस फैसले का सीधा असर बेंगलुरु सहित पूरे कर्नाटक में लाखों यात्रियों और बाइक टैक्सी चालकों पर पड़ेगा। Rapido ने अदालत को बताया था कि इस प्रतिबंध से 6 लाख से अधिक ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित होगी, जिनमें से लगभग 75% अपनी आय के लिए पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। हालांकि, तब तक के लिए बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने फिलहाल बाइक टैक्सी के लिए कोई नई नीति बनाने की कोई मंशा नहीं दिखाई है। यह फैसला यात्रियों के लिए दैनिक आवागमन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, वहीं हजारों बाइक टैक्सी चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।