ताजा खबर

Bombay High Court: अनिल अंबानी पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को देने के निर्देश

By: सी एच लता राव
Mumbai
4/3/2025, 11:09:07 AM
image

Bombay High Court: High Court imposed a fine of 25 thousand rupees on Anil Ambani, directed to give the amount to Tata Memorial Hospital

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अप्रैल 2022 में आयकर विभाग द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका से संबंधित है, जिसमें बिना पर्याप्त आधार के तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर लगाया गया है।

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया

न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि, इस मामले को जरूरी बताया गया जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मामले के बारे में अत्यावश्यकता की झूठी धारणा बनाकर तत्काल सुनवाई के लाभों का फायदा उठाना जायज़ नहीं है।

हाईकोर्ट ने  लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना

हाईकोर्ट ने 27 मार्च को अपने आदेश में कहा कि, चुनौती केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ थी। खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए अंबानी के अनुरोध को खारिज कर दिया और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

दो सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश

जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को जमा करने की कहा गया है। मंगलवार को जब याचिका नियमित सुनवाई के लिए लाई गई, तो अंबानी के वकील रफीक दादा ने पीठ को सूचित किया कि कर विभाग ने 27 मार्च को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आदेश जारी किया था। उन्होंने याचिका वापस लेने का आग्रह किया और पीठ को सूचित किया कि लगाया गया जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है।

याचिका को वापस लिया

बीते मंगलवार, 1 अप्रैल को जब याचिका नियमित सुनवाई के लिए लाई गई, तो अंबानी के वकील रफीक दादा ने पीठ को सूचित किया कि कर विभाग ने 27 मार्च को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया और संकेत दिया कि पीठ द्वारा पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है। पीठ ने मंगलवार को बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका को वापस लिया हुआ मान लिया, जिससे मामला समाप्त हो गया।

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

अन्य समाचार

संपादकों की पसंद

सुर्खियों से परे, सच्चाई तक: ऐप डाउनलोड करें, खबरों का असली चेहरा देखें।

logo

टैग क्लाउड

logo
  • Contact Details Operator
  • Shubham Shekhar, Executive Editor
  • 412, Wallfort Ozone Fafadih, Raipur, C.G.
  • +919630431501
  • contact@inkquest.in

Copyright © 2025 rights reserved by Inkquest Media