Bombay High Court: High Court imposed a fine of 25 thousand rupees on Anil Ambani, directed to give the amount to Tata Memorial Hospital
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अप्रैल 2022 में आयकर विभाग द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका से संबंधित है, जिसमें बिना पर्याप्त आधार के तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर लगाया गया है।
न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि, इस मामले को जरूरी बताया गया जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मामले के बारे में अत्यावश्यकता की झूठी धारणा बनाकर तत्काल सुनवाई के लाभों का फायदा उठाना जायज़ नहीं है।
हाईकोर्ट ने 27 मार्च को अपने आदेश में कहा कि, चुनौती केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ थी। खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए अंबानी के अनुरोध को खारिज कर दिया और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को जमा करने की कहा गया है। मंगलवार को जब याचिका नियमित सुनवाई के लिए लाई गई, तो अंबानी के वकील रफीक दादा ने पीठ को सूचित किया कि कर विभाग ने 27 मार्च को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आदेश जारी किया था। उन्होंने याचिका वापस लेने का आग्रह किया और पीठ को सूचित किया कि लगाया गया जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है।
बीते मंगलवार, 1 अप्रैल को जब याचिका नियमित सुनवाई के लिए लाई गई, तो अंबानी के वकील रफीक दादा ने पीठ को सूचित किया कि कर विभाग ने 27 मार्च को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया और संकेत दिया कि पीठ द्वारा पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है। पीठ ने मंगलवार को बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका को वापस लिया हुआ मान लिया, जिससे मामला समाप्त हो गया।
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