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CG liquor scam case
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद अन्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, दिलीप पांडे समेत अन्य को जमानत दे दी गई है, यानी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को अभी भी जेल में ही रहना होगा। बता दें कि, अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल व शशांक मिश्रा व एपी त्रिपाठी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी माथुर ने पैरवी की।
बता दें कि, जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि, हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है, हम निर्देश देते हैं कि, अपीलकर्ता को 10.4.25 को जमानत पर रिहा किया जाएगा। जिसके लिए उसे निम्नलिखित शर्तें शामिल की जा रही हैं।
- उसे पासपोर्ट जमा करना होगा
- उसे हर रोज सुबह 10 बजे आईओ को रिपोर्ट करना होगा
- यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसे आईओ के साथ सहयोग करना जारी रखना होगा
- सत्र न्यायालय उपरोक्त शर्तों के अलावा उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करेगा