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CG News Big action by ACB in Chhattisgarh Joint Director including RI and Patwari arrested for taking bribe
रायपुर। छत्तीसगढ़ मे एसीबी ने आज दो अलग-अलग जिलों में ज्वाइंट डायरेक्टर, आरआई समेत पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया हैं।
बता दें कि, एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा को मछली पालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर देव कुमार सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। उन्हें ट्रेप करने के लिए एसीबी की दर्जन भर अफसरों की टीम बनाई गई और राजधानी के नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के चौथी मंजिल पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम द्वारा एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी नरेन्द्र श्रीवास खमतराई निवासी ने सरकंडा जिला बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि, कार्यालय सहायक संचालक, मछली पालन विभाग जिला जांजगीर-चाम्पा में उप अभियंता के पद पर पदस्थ देव कुमार सिंह द्वारा 02 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत दर्ज कर ट्रेप आयोजित कर आरोपी देव कुमार सिंह को रायपुर के इंद्रावती भवन के चौथी मंजिल पर रिश्वती राशि 1,00,000 रु लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
वहीं एक दूसरे मामले में पीड़ित संजय दिवाकर, वर्तमान निवासी बाकीमोंगरा जिला-कोरबा से एसीबी को सुचना मिली थी की उसके द्वारा ग्राम जमनीपाली में भूमि खरीदने के लिये भूमिस्वामी शत्रुघन राव से सौदा तय हुआ। जिसका रजिस्ट्री पूर्व सीमांकन हेतु उसके द्वारा आवेदन किया गया है। अगली कार्यवाही हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक जमनीपाली अश्वनी राठौर से मुलाकात करने पर उसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही हेतु 15,000 रिश्वत की मांग की गई हैं।
पटवारी जमनीपाली धीरेन्द्र लाटा को पैसे देकर सीमांकन की अगली कार्यवाही करने के लिये कहा गया। शिकायत सत्यापन दौरान पटवारी धीरेन्द्र लाटा द्वारा मोलभाव कर 13,000 रु. में सौदा तय कर प्रार्थी से 5,000 रू. ले लिये गये। सत्यापन पश्चात आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी पटवारी धीरेन्द्र लाटा एवं राजस्व निरीक्षक अश्वनी राठौर को रिश्वती रकम की अगली किश्त 8,000 रू. लेते रंगे हाथों पकडा गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही जाएगी।
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