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CG News District Collector reprimands officials on Balodabazar Shree Cement Plant accident
रायपुर। बीते सप्ताह बलौदाबाजार जिले के श्री सीमेंट प्लांट में अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। जिससे पास ही के इलाके (खपराडीह) में स्थित स्कुल की कई छात्राये बेहोश हो गई। वाहन की सुविधा न होने के कारण उन्हें निजी वाहन से इलाके के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया। इस हादसे से आस- पास के ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया, ग्रामीण श्री सीमेंट प्लांट के बाहर धरना करते दिखाई दिए।
इस मामले को बढ़ता देख जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए थे। बात यह सामने निकल कर आई कि, AFR यूनिट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की घटना हुई है। जिसके बाद AFR यूनिट को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया, और आगे की जांच के आदेश दिए गए। वहीं आज इस मामले को लेकर बलौदाबाजार जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों की क्लास लगाई है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए श्री सीमेंट के एएफआर क्षेत्र को सील करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने आज जिले में संचालित समस्त सीमेंट संयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें अपने सीमेंट संयंत्र में अल्टरनेट फ्यूल एंड रॉ मैटेरियल के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर दीपक सोनी ने श्री सीमेंट के प्रबंधन को एएफआर क्षेत्र निगरानी के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जिला प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि, संयंत्रों में हुई लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सजगता से निगरानी कर रहा है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। कलेक्टर ने कहा कि, यदि श्री सीमेंट प्रबंधन को जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी सीमेंट संयंत्रों में एएफआर क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण, कुशल मानव संसाधन की नियुक्ति करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके आलावा बैठक में एएफआर क्षेत्र में मैटेरियल उपयोग की क्षमता, भौतिक भंडारण एवं प्राप्ति के स्त्रोत,संयंत्र द्वारा भंडारण / निस्तारित किये जा रहे एएफआर हेतु प्राप्त अनुमतियां,संयंत्र के भीतर एएफआर का भंडारण / निस्तारण हेतु एसओपी, संयंत्र के भीतर एएफआर के भंडारण हेतु मापदण्ड अनुसार शेड, नाली एवं सेग्रिगेशन पिट निर्माण की स्थिति, दुर्गंध पृथक्करण प्रणाली, एएफआर के उपयोग एवं प्रबंधन में संयंत्र द्वारा की जा रही कार्यवाही और सीमेंट संयंत्र द्वारा इस दिशा में लोगों को असुविधा से बचाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।