Chhattisgarh High Court passed order that Charge cannot be given to junior by bypassing senior
बिलासपुर। बिलाईगढ़ निवासी-डेलूराम खरे वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। 16 जुलाई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा द्वारा एक आदेश जारी कर डेलूराम खरे को प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उ. मा. विद्यालय, कूरा के पद पर पदस्थ किया गया।
लेकिन ज्वाईनिंग के दो महीने बाद 18 सितम्बर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा द्वारा एक संशोधन आदेश जारी कर डेलूराम खरे को प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाते हुए उनसे जूनियर प्राचार्य प्रदीप कुमार बंजारे को शासकीय उ.मा.विद्यालय, कूरा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ कर दिया गया।
इस आदेश से क्षुब्ध होकर डेलूराम खरे द्वारा अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और स्वातिरानी शराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की है। जिसे स्वीकार कर हाइकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए सीनियरटी के आधार पर याचिकाकर्ता को शासकीय उ.मा.विद्यालय, कूरा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश किया है।
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