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Forest officer punished for misbehaving with journalist, immediate transfer
रायपुर। गरियाबंद के सीतानदी टाइगर रिजर्व के वनरक्षक नरेश चंद्र देवनाग के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के संवाददाता संदीप शुक्ला के साथ दुर्व्यवहार की घटना के बाद कार्रवाई की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत नरेश चंद्र देवनाग को सीतानदी क्षेत्र से अस्थायी तौर पर धमतरी वन मंडल में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।
बता दें कि, फॉरेस्ट रेंजर नरेश चंद्रा ने रिपोर्टर संदीप शुक्ला के प्रति अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस नियम में प्रावधान है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सेवा की गरिमा कम हो। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक को सात दिनों के भीतर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए वन रेंजर नरेश चंद्र देवनाग का तत्काल स्थानांतरण कर दिया गया है। वन बल प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।