Former Chhattisgarh official sentenced to 5 years in disproportionate assets case fined Rs 1 lakh retired two months ago
रायपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रायपुर की कोर्ट ने आज(मंगलवार) अधीक्षण अभियंता को पांच साल का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। ख़ास बात यह है कि, जिस अधिकारी को यह सजा सुनाई गई है वह दो महीने पहले ही रिटायर हुए थे।
जानकारी के अनुसार, 2015 में रायपुर नगर निगम में कार्यपालन अभियंता(एक्सिक्यूटिव इंजीनियर) के पद पर कार्यरत मनोज ठाकुर के आवास पर एसीबी का छापा पड़ा था। इस छापामार कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी को उनके पास बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति के पेपर मिले थे। मनोज ठाकुर नगरीय प्रशासन विभाग के ईम्पलाई थे। वे डेपुटेशन पर रायपुर और भिर्ला नगर निगम में नियुक्त रहे। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार का कोर्ट में पेश किया। उसके बाद वे करीब सवा दो साल जेल में रहे। हालांकि, जेल से छूटने के बाद वे पुनः सेवा में बहाल हो गए।
इसके बाद उन्हें भिलाई नगर निगम में पोस्टिंग मिली। फिर ट्रांसफर कराकर रायपुर स्मार्ट सिटी में अधीक्षण अभियंता के तौर पर उन्होंने ज्वाईन किया। स्मार्ट सिटी से वे दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। तब तक कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
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