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Government's strictness on obscene content: 18 OTT apps banned, complete list released
नई दिल्ली। सरकार ने 2024 में अश्लील कंटेंट और अनुचित वीडियो दिखाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुल 18 ऐसे ओटीटी एप्लिकेशन को ब्लॉक किया गया है। यह उपाय डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। 2021 के नए आईटी नियमों के तहत, सरकार ने अश्लील और अश्लील सामग्री प्रदान करने वाले एप्लिकेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपयोगकर्ताओं से संबंधित डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई एप्लिकेशन को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है।
हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को बताया कि, सरकार ने 2021 के आईटी नियमों के तहत 18 ओटीटी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला किया है। ये एप्लीकेशन कथित तौर पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री का प्रसार कर रहे थे। इन एप्लीकेशन को आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत हटाया गया है।
ऐप्स के मालिकों के खिलाफ धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही, महिलाओं के अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत इन ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है। इनमें से कई ऐप्स के एक करोड़ से अधिक डाउनलोड थे और अश्लील कंटेंट के ट्रेलर और क्लिप को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया था।
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