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Rahul Gandhi News: Major relief for Rahul Gandhi in defamation case; Sultanpur MP-MLA court acquits him.
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के करीब छह साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत मिली है।
यह मामला 8 मई 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और कानूनी कार्यवाही शुरू हुई।
मामले में 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई। इसके साथ ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
26 जुलाई 2024 को अदालत में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता और उनके गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वर्ष 2026 में भी मामले की सुनवाई जारी रही और राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ।
इस दौरान शिकायतकर्ता की ओर से आवाज के नमूने का मिलान कराने की मांग भी की गई थी। हालांकि, इस संबंध में दायर अर्जियां अलग-अलग अदालतों में खारिज हो गईं।
मामले में 6 अक्टूबर 2026 को अंतिम बहस शुरू हुई। इसके बाद 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को राहुल गांधी को बरी करने का फैसला सुनाया।
करीब छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मामला तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से संबंधित था और इस पर राजनीतिक व कानूनी हलकों में लंबे समय से नजर बनी हुई थी।
अदालत के फैसले के विस्तृत आधार और आदेश की पूरी जानकारी सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि राहुल गांधी को बरी करने के लिए अदालत ने किन कानूनी तथ्यों और दलीलों को आधार बनाया।