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Small and old electric cars will be expensive: GST increased from 12% to 18%
नई दिल्ली। कुछ दिनों के बाद पंजीकृत डीलरों से पुरानी कारें खरीदना महंगा होने वाला है। ऐसा जीएसटी परिषद द्वारा पुरानी छोटी कारों के साथ-साथ पुरानी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय के कारण हुआ है, जो पहले 12 प्रतिशत की दर थी।
बता दें कि, वाहनों की व्यक्तिगत खरीद-बिक्री पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। जीएसटी केवल पुराने वाहन के कुल मूल्य के बजाय पंजीकृत विक्रेता के मार्जिन पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिषद ने निर्धारित समय के भीतर बकाया भुगतान या मासिक किस्त (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहने पर लगाए जाने वाले किसी भी दंडात्मक शुल्क या दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी हटा दिया है।
जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, इस फैसले से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। परिषद के प्रस्ताव के अनुसार, अब कारमेल युक्त मीठे पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बताया गया कि, कारमेल मिलाने से इसका स्वाद बदल जाता है, जिससे इस पॉपकॉर्न का जीएसटी वर्गीकरण बदल जाता है। वहीं शेष नमकीन पॉपकॉर्न लेबल के साथ पैक किए जाते हैं, जिस पर 12 प्रतिशत का माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू रहेगा, जबकि बिना लेबल वाली किस्म पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि छोटी कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की गई है, जिसे परिषद की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है।