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Unique alleged order of Tehsildar Katekalyan, woman married to non-tribal is not eligible for ST reservation
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कटेकल्याण तहसीलदार का एक कथित आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक महिला को यह कहते हुए ST (आदिवासी) आरक्षण से वंचित कर दिया कि वह ग़ैर आदिवासी व्यक्ति से शादीशुदा है। आदेश के अनुसार, तहसीलदार ने यह माना कि ग़ैर आदिवासी से शादी करने के कारण महिला ST आरक्षण की पात्र नहीं है।
इस आदेश के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सफाई देते हुए प्रशासन की ओर से कहा गया कि, निर्वाचन आयोग की ओर से यह आदेश जारी हुआ था। जबकि शासन या आयोग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
बता दें कि, इस आदेश के वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए जारी आदेश संशोधित करवाया और देर रात इसे जारी किया गया।