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Will Wikipedia be banned in India why did Delhi High Court reprimand Wikipedia know the whole matter
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को विकीपीडिया (Wikipedia) को अवमानना का नोटिस जारी किया हैं, साथ ही जमकर फटकार भी लगाई है। दरअसल, समाचार एजेंसी ANI ने विकीपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसपर हाईकोर्ट की ओर से इस पर गंभीर प्रतिकिरिया देखने को मिली। समाचार एजेंसी ने कहा है कि, विकीपीडिया ने अपने पेज पर ऐसी जानकारी लिखी, जिसमें ANI को वर्तमान सरकार के लिए ‘प्रचार उपकरण’ के रूप में संदर्भित किया गया हैं। बता दें कि, समाचार एजेंसी ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला ने विकीपीडिया के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि, “मैं अवमानना नोटिस जारी करता हूं। कोर्ट ने कहा, यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें। हम सरकार से कहेंगे कि, विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।”
कोर्ट ने आगे पूछा कि, आखिर उसने बेंच के उस आदेश पर अमल क्यों नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि, वह उन लोगों के बारे में जानकारी दें, जिन लोगों ने ANI के पेज में बदलाव किए हैं। विकीपीडिया ने कोर्ट में दलील दी कि, उसका संस्थान भारत में नहीं है, इसलिए उनके अधिकारियों को कोर्ट में पेश में होने में वक्त लगेगा। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगी।