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Big blow to Hindu side in Gyanvapi case Court orders Namaz will continue on basement roof no repair allowed
वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि, वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने वालों की रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब कि, अभी भी नमाज के लिए मुस्लिम इकट्ठा होते रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने तहखाने में मरम्मत कराने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया है।
बता दें कि, सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में तहखाने में चल रही पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के कस्टोडियन डीएम वाराणसी को किसी भी प्रकार की मरम्मत का आदेश देने से इनकार कर दिया हैं। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर उसे ख़ारिज कर दिया गया हैं।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दिया और यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया हैं। गौरतलब है कि, जब जनवरी में कोर्ट व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिलने के बाद एक संस्था की तरफ से एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई थी।