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NEW FLIGHT LUGGAGE RULE
नई दिल्ली। फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने फ्लाइट में ले जाने वाले भारी सामानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
नए नियमों के अनुसार अब किसी भी तरह की यात्रा में यानी घरेलू हो या इंटरनेशनल यात्री फ्लाइट के अंदर केबिन में अपने साथ एक ही हैंडबैग रख सकेगा। उसे दूसरा हैंडबैग रखने की अनुमति नहीं होगी। अभी तक यात्री लैपटॉप के बैग के अलावा दूसरा बैग भी अपने साथ विमान के अंदर ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
व्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, हर यात्री केवल एक ही हैंड बैग ही कैरी कर सकेगा। उनका दावा है कि, नए नियमों से सुरक्षा जांच में तेजी आएगी। साथ ही सफर में यात्रियों को भी आराम मिलेगा। नए निर्देशों के अनुसार इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी यात्रियों के लिए हैंड बैग के वजन की लिमिट 7 किलो तय की गई है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों के बैग का वजन 10 किलो तय किया गया है। बैग का आकार 55 सेमी (ऊंचाई), 40 सेमी (लंबाई), और 20 सेमी (चौड़ाई) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, जिन यात्रियों ने 4 मई 2024 से पहले हवाई टिकट बुक की है ऐसे यात्रियों के लिए इकोनॉमी क्लास में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलो और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलो तक का हैंड बैगेज साथ ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन शर्त यह भी है कि ऐसे पैसेंजर्स जिन्होंने बुकिंग में कोई बदलाव कर दिया है तो उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी।
ट्रैवल्स एसोसिएशन की संरक्षक कीर्ति व्यास ने बताया कि, इंडिगो एयरलाइंस ने अभी नए नियमों के बावजूद अपने यात्रियों को छूट दी है। को इस एयरलाइंस से यात्रा करने वाले दो हैंड बैग ले जाने की अनुमति यात्रियों होगी। इनमें एक का वजन 7 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोई एक दूसरा सामान जैसे पर्स या छोटा लैपटॉप बैग भी यात्री अपने साथ ले जा सकेंगे। दूसरे बैग का वजन 3 किग्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए।