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CG NEWS: High Court's comment on Raipur accident - Government's action commendable, emphasis on following rules
CG NEWS: रायपुर में चाइनीज मांझे से बच्चे की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संतोषजनक मानते हुए स्वतः संज्ञान याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है और पिछले छह महीनों में ऐसी कोई अन्य घटना सामने नहीं आई है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में नियमों और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि मृतक बच्चे के परिजनों को कुल तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है — जिसमें 50 हजार रुपये तत्काल सहायता के रूप में तथा ढाई लाख रुपये अतिरिक्त रूप से प्रदान किए गए।
गौरतलब है कि यह मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र का है, जहाँ सात वर्ष का एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी प्रकार देवेंद्र नगर क्षेत्र में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांझे से घायल हुई थीं।
घटना के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। अदालत ने पूछा था कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। इसके जवाब में शासन ने अदालत को बताया कि प्रदेशभर में पुलिस को अलर्ट किया गया है और अवैध रूप से मांझा बेचने वाली दुकानों पर सख्त कार्रवाई की गई है।