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CG News: New buildings for primary and secondary schools to be constructed in Parsa; Rs 33.90 lakh sanctioned from DMF
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बैरागी के आश्रित ग्राम परसा में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) से कुल 33 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
नए स्कूल भवनों के निर्माण से गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुविधायुक्त वातावरण मिलेगा। यह पहल दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
परसा में दोनों स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई है। नवीन प्राथमिक शाला भवन के लिए 14 लाख 30 हजार रुपये, जबकि नवीन माध्यमिक शाला भवन के निर्माण के लिए 19 लाख 60 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। दोनों निर्माण कार्यों को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है।
यह स्वीकृति DMF शासी परिषद की 11 मई 2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप जारी की गई है। निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है।
परसा में नए स्कूल भवन बनने से स्थानीय बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। स्कूलों के लिए व्यवस्थित भवन उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। साथ ही, यह कदम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयासों को गति देगा।
DMF के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल भवनों का निर्माण इसी उद्देश्य के तहत किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और निर्माण पूरा होने के बाद स्थल के फोटो लेना अनिवार्य किया गया है, ताकि कार्य की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जा सके।
इसके अलावा, कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाना होगा। इसमें योजना का नाम, स्वीकृत राशि तथा निर्माण कार्य शुरू होने और पूरा होने की तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा।
निर्माण एजेंसी को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक कार्य की प्रगति रिपोर्ट जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) को भेजनी होगी। साथ ही, दोनों भवनों का निर्माण स्वीकृत राशि के भीतर ही पूरा करना होगा।
प्रशासन की ओर से तय इन निर्देशों का उद्देश्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। परसा में स्कूल भवनों के निर्माण से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई उम्मीद जगी है।