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CGPSC scam: Bail plea of Shravan Goyal's son and daughter-in-law rejected
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में जेल में बंद श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और उनकी बहू भूमिका की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले को लेकर दलीलें पेश की गईं। सीबीआई ने घोटाले में संलिप्तता के आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि जमानत देने से चल रही जांच और साक्ष्य संग्रह पर असर पड़ सकता है।
बता दें कि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश लीलाधर साय यादव ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि 2020 से 2022 के बीच आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कारों में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत कुछ वीआईपी व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के चयन को लेकर सवाल उठाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच जारी है। इस मामले में सीबीआई पहले ही सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार कर चुकी है।