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Chhattisgarh High Court issues major verdict: Government gets relief in Naxalite Ramachandra Reddy encounter case, son's petition dismissed
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नक्सली रामचंद्र रेड्डी एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शासन के पक्ष में निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने रेड्डी के बेटे द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई या एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद शासन की ओर से पेश किए गए सबूतों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की प्रक्रिया को संतोषजनक मानते हुए कहा कि मामले में किसी नई जांच की आवश्यकता नहीं है।
राज्य शासन ने कोर्ट में दलील दी कि नारायणपुर जिले में 23 सितंबर को हुआ एनकाउंटर पूरी तरह वैध और आत्मरक्षा में हुआ था। रेड्डी नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हुई।
रेड्डी के बेटे ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर मार दिया और फिर एनकाउंटर का रूप दे दिया। उसने सीबीआई और एसआईटी जांच के साथ मुआवजे की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस और शासन ने आवश्यक सभी कानूनी और मानवाधिकार प्रक्रियाओं का पालन किया है।