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Corporation cracks down on littering, fines imposed on Naivedya factory and Gujarati sweets
रायपुर | रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में गंदगी फैलाने वाले खाद्य संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग को नैवेद्य फैक्ट्री और गुजराती मिष्ठान भंडार के खिलाफ स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद निगम की टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि नैवेद्य फैक्ट्री द्वारा निगम की नालियों में कचरा डाला जा रहा था। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम ने फैक्ट्री संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए।
वहीं गुजराती मिष्ठान भंडार में मिनी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की व्यवस्था नहीं पाई गई। इस पर निगम ने 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सात दिन के भीतर मिनी एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया।
इसके अलावा होटल गुरुकृपा राजधानी में भी गंदगी मिलने पर निगम ने 2500 रुपये का जुर्माना वसूला। निगम की टीम ने होटल प्रबंधन को भी साफ-सफाई बनाए रखने की सख्त हिदायत दी।
नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि शहर के सभी होटल और खाद्य संस्थानों में मिनी एसटीपी लगाना अनिवार्य है। संबंधित संस्थानों को सात दिन के भीतर एसटीपी लगाने और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में सुधार नहीं हुआ और अगली जांच में फिर से गंदगी पाई गई, तो संबंधित होटल या फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने कहा है कि शहर की स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।