

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Elections 2026: Print advertisements to be closely monitored, mandatory certification from MCMC before voting
रायपुर। आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव 2026 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मतदान से पहले अनिवार्य होगा पूर्व-प्रमाणीकरण
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व-प्रमाणित न कराया जाए।
राज्य और जिला स्तर पर बनेगी व्यवस्था
विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए उम्मीदवार जिला स्तरीय MCMC में आवेदन कर सकते हैं, जबकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर मुख्यालय वाले पंजीकृत राजनीतिक दल राज्य स्तरीय MCMC से अनुमति ले सकेंगे।
कम से कम दो दिन पहले करना होगा आवेदन
आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित करने से कम से कम दो दिन पहले MCMC को आवेदन देना अनिवार्य होगा, ताकि समय पर जांच और अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
MCMC रहेगी सक्रिय, ‘पेड न्यूज’ पर भी नजर
निर्वाचन आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर MCMC को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है, जिससे विज्ञापनों की शीघ्र जांच और प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, समिति मीडिया में ‘पेड न्यूज’ के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।
कई राज्यों में होने हैं चुनाव
गौरतलब है कि आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की थी। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
