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Fraud of Rs 1.45 crore from businessman by luring profit, FIR against Raipur couple and brother-in-law
अंबिकापुर: सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। रायपुर के थोक गल्ला कारोबारियों द्वारा एक स्थानीय व्यवसायी को निवेश और उधार के नाम पर झांसा देकर भारी रकम हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले में अंबिकापुर कोतवाली थाना पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित व्यवसायी की पहचान अंबिकापुर निवासी बिजेंद्र गुप्ता के रूप में हुई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका परिचय बरेजपारा निवासी ट्रांसपोर्टर शनि गोयल के माध्यम से रायपुर के थोक गल्ला कारोबारी हेमंत कुमार जैन से हुआ था। शुरुआती बातचीत में कारोबारी रिश्ते मजबूत होने और भविष्य में बड़े मुनाफे की बातें की गईं।
आरोपित हेमंत कुमार जैन रायपुर में भिक्षु ट्रेडर्स नामक फर्म के जरिए थोक गल्ला व्यापार करता है। उसका कारोबार चना, हल्दी, जीरा और सौंफ जैसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की देशभर में खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसी व्यवसाय की आड़ में पीड़ित को विश्वास में लिया गया।
पीड़ित के अनुसार, भिक्षु ट्रेडर्स का संचालन हेमंत जैन उसकी पत्नी कविता जैन और साले नवदीप दलाल के साथ मिलकर करता था। तीनों ने मिलकर बिजेंद्र गुप्ता को एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेश करने पर भारी मुनाफे का लालच दिया। आरोपी लगातार फोन कर चना और हल्दी में ट्रेडिंग से अधिक लाभ होने की बातें करते रहे।
हालांकि बिजेंद्र गुप्ता ने ट्रेडिंग का कोई अनुभव न होने की बात कहते हुए निवेश करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद आरोपितों ने निवेश की बजाय उधार में रकम देने का प्रस्ताव रखा और छह माह के भीतर एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ पूरी राशि लौटाने का भरोसा दिलाया। उनके भरोसे में आकर बिजेंद्र गुप्ता ने अप्रैल 2024 में अपने और अपनी पत्नी के बैंक खातों से भिक्षु ट्रेडर्स के एचडीएफसी बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1 करोड़ 45 लाख 23 हजार रुपये ट्रांसफर किए।
छह माह की तय अवधि पूरी होने के बाद जब पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपित बहाने बनाकर तारीख आगे बढ़ाते रहे। धीरे-धीरे संपर्क कम होता गया और करीब डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद जब न तो रकम वापस मिली और न ही आरोपितों से संपर्क हो पाया, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ।
इसके बाद बिजेंद्र गुप्ता ने रायपुर जाकर जानकारी जुटाई, जहां पता चला कि आरोपित कारोबारी इसी तरह कई अन्य लोगों से भी थोक व्यापार और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर चुके हैं। इससे यह मामला एक संगठित ठगी का प्रतीत हो रहा है।
पीड़ित की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली थाना पुलिस ने हेमंत कुमार जैन, कविता जैन और नवदीप दलाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा आपराधिक कृत्य) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस बैंक लेन-देन, कॉल डिटेल्स और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है तथा आरोपितों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।