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High Court grants bail to two accused in the case of death of a woman in a resort
राजनांदगांव। जिले के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में भिलाई की युवती की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने छत्रपाल देशमुख और घनश्याम बेलचंदन की जमानत याचिकाएं मंजूर करते हुए दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानतदार पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने 3 नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामले की घटना 18 जून 2026 की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, युवती अपने दोस्तों के साथ राजनांदगांव जिले के एक रिसॉर्ट में गई थी। रात में सभी ने शराब पी और फिर अलग-अलग स्थानों पर चले गए। इसी दौरान सह आरोपी आशुतोष हिरवानी युवती को बाथरूम में ले गया। आरोप है कि वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।कुछ समय तक युवती बाहर नहीं आई तो उसके अन्य दोस्त बाथरूम पहुंचे। वहां युवती मृत हालत में मिली। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
मामले की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया था। इसके बाद जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया। हालांकि, मेडिकल अधिकारी ने एक सवाल के जवाब में अत्यधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल यानी शराब के सेवन को मौत की वजह बताया।वहीं, हाईकोर्ट के आदेश में एफएसएल रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है।
जमानत याचिका पर आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मनोज मित्रा ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया।