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Karnataka High Court lifts bike taxi ban
बैंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर अप्रैल 2025 में लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की डिवीजन बेंच ने ओला, उबर और रैपिडो समेत एग्रीगेटर कंपनियों की अपील स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बाइक टैक्सी के लिए आवेदन स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन वाहन की श्रेणी में आती है।
केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस राज्यों को बाइक टैक्सी अनुमति देने और नियम तय करने की छूट देती हैं। कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में नियम बन रहे हैं या ड्राफ्ट स्तर पर हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चालक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं और राज्यों को उन्हें कानून के अनुसार मंजूरी देनी होगी।