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Lohardih suspicious death case Jabalpur HC allowed repost mortem on the petition of deceased Shivprasad Sahu daughter also directed Chhattisgarh government to cooperate
बिलासपुर। लोहारडीह संदिग्ध मौत मामले में मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने रीपोस्ट मार्टम की अनुमति दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस की डीबी द्वारा की गई है।
बता दें कि, संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक शिवप्रसाद साहू की फांसी पर लटकी लाश मिली थी। जिसके बाद लोहारडीह के ग्रामीणों ने अपने पूर्व सरपंच को जिंदा जला दिया था। इस घटना में पूर्व सरपंच के पूरे घर को उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में 150 से अधिक ग्रामीणों को पुलिस ने जेल भेजा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
शिवप्रसाद के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया।
इस केस में शिवप्रसाद की बेटी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका रिपोस्टमॉर्टम की मांग वाली याचिका लगाई थी। केस की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरीडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने रिपोस्ट मार्टम की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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