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MP News: ईद की नमाज पर फिलिस्तीन का समर्थन, भोपाल में नमाजियों के हाथ में दिखे बैनर- पोस्टर..देखें वीडियो

By: आशीष कुमार
BHOPAL
3/31/2025, 3:38:52 PM
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MP News Support for Palestine on Eid prayers banners and posters seen in the hands of Namazis in Bhopal

भोपाल। रमजान का पाक महीना खत्म हो चुका है। आज देशभर में चारों ओर ईद के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जुट रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस बीच भोपाल से एक हैरान कर देने तस्वीर सामने आई। यहां नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर नजर आए।

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बता दें कि, राजधानी भोपाल में भी ईद-उल-फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भोपाल की ताज उल मसाजिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई।

इस बीच भोपाल के एक ईदगाह के बाहर कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में बैनर लिए खड़े नजर आए। ईदगाह के बाहर युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े होकर एकजुटता दिखाई। वहीं, नमाज के बाद फिलिस्तीनी लोगों के लिए विशेष दुआ भी मांगी गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

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हाथों में काली पट्टी बांधकर पढ़ी जा रही नमाज

भोपाल की ईदगाह और दूसरी मस्जिदों में ईद के मौके पर नमाज पढ़ने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधी। वक्फ संशोधन बिल के शांतिपूर्ण विरोध में ऐसा किया गया।

AIMPLB के खिलाफ में मौन विरोध

आपको बता दें कि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बिल के खिलाफ मौन विरोध करने की अपील की। बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संस्थानों से वंचित करने के उद्देश्य से एक भयावह साजिश है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान और असंख्य धर्मार्थ संस्थान हमसे छीन लिए जाएंगे, इसलिए देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का पुरजोर विरोध करें।

जानिए वक्फ संशोधन बिल क्या है

नए वक्फ संशोधन बिल के अनुसार, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। जब तक वक्फ को दान में जमीन नहीं मिलती, तब तक वह उसकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो।

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