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One year ban on mayonnaise, woman died after eating momos
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को घोषणा की गई कि कच्चे अंडों से बने मेयोनेज पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय 31 वर्षीय महिला की मोमोज खाने के बाद मृत्यु और 15 अन्य व्यक्तियों के बीमार पड़ने की घटना के बाद लिया गया है।
राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, हाल के समय में कच्चे अंडे से बने मेयोनेज के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएँ सामने आईं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मेयोनेज का उपयोग सैंडविच, मोमोज, शवरमा और अल फहम चिकन जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में हो रहा है, जिससे फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ गए हैं।
तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया, "पिछले कुछ महीने में देखे गए मामलों और मिली शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि कच्चे अंडे से बने मेयोनेज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए।" यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले साल 30 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेगा।
मोमोज खाने के बाद की मौत
मंगलवार को हैदराबाद में हुई एक दुखद घटना में, एक महिला की मोमोज खाने के बाद अचानक मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि महिला ने मोमोज एक ऐसे विक्रेता से खरीदे थे, जिसने इन्हें एक ही सप्लायर से मंगवाया था। इस मामले में 15 अन्य लोग भी बीमार पड़े हैं। हाल में ही शहर में शवार्मा के विक्रेताओं पर भी इसी तरह के फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य अधिकारियों ने शहरभर में छापे मारे थे।
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब भी आवश्यक समझा जाएगा, जनता को खाद्य उत्पादों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सतर्क किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा कमिश्नर ने स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें।