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Rajasthan High Court issues major verdict in alleged Rs 30 crore fraud case, rejects bail plea of Vikram Bhatt and wife Shwetambari
जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और इस बहुचर्चित करीब 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा।
जांच जारी, पूछताछ जरूरी: कोर्ट
सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और आरोपियों से आगे पूछताछ जरूरी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
फर्जी इनवॉइस और फंड के दुरुपयोग का आरोप
विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग नामों से फर्जी इनवॉइस तैयार किए और फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर शिकायतकर्ता के खाते से पैसे निकालकर अपने निजी खातों में ट्रांसफर किए। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए किया गया।
एफआईआर रद्द कराने की याचिका भी हुई थी खारिज
जमानत सुनवाई से पहले विक्रम भट्ट ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल विवाद से जुड़ा है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में फंड का दुरुपयोग और आपराधिक तत्व सामने आए हैं, जिसके चलते पुलिस जांच जरूरी है।
17 नवंबर 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
इस मामले का खुलासा 17 नवंबर 2025 को हुआ था, जब उदयपुर के भूपालपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज (इंदिरा IVF) के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया था कि एक फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर निकाले गए फंड का दुरुपयोग किया गया।
दिसंबर में हुई थी गिरफ्तारी
शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विक्रम भट्ट व श्वेतांबरी भट्ट को दिसंबर 2025 में हिरासत में लिया गया। तब से दोनों न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में हैं।