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Retired Judge Giribala Singh suffers major setback from High Court, anticipatory bail cancelled
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया।
लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला
अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 17 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है। बुधवार को दिनभर चली लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सार्वजनिक किया गया।
सीबीआई के लिए गिरफ्तारी का रास्ता साफ
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की राहत खत्म होने के बाद अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचली अदालत का आदेश रद्द होते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के लिए गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। अब सीबीआई जल्द ही गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।
करीब पौने तीन घंटे चली सुनवाई
मामले की सुनवाई जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में हुई, जहां करीब पौने तीन घंटे तक बहस चली। प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा।
मामले पर बढ़ी कानूनी हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में कानूनी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर अब सीबीआई की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।