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SC gives blow to BPSC candidates, refuses to hear petition
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को कथित पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान व्यापक अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और पटना के याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत पटना हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है।
यह याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई है।