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Big news on SI Recruitment 2018: Chhattisgarh High Court dismisses petition seeking cancellation of recruitment
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। होईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि, असफल रहने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट की डबल बेंच में याचिका लगाई थी। डबल बेंच ने सिंगल बैंच के फैसले को यथावत रखते हुए भर्ती निरस्त करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए याचिका खारिज की गई है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि, असफल होने वाले अभ्यर्थी अब मामले को क्वैश(ख़ारिज) करने की अपील नहीं कर सकते हैं।
बता दें कि, इससे पहले भी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि, प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए।
असफल परीक्षार्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। अपील में दावा किया गया था कि, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई हैं, पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। हालांकि, डीविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में कोई अनियमितता न पाते हुए अपील खारिज कर दी, जिससे परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
अभ्यर्थी वर्तमान में रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।