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Shubham Rajpur murder case Durg gangster Tapan Sarkar acquitted police fail to prove guilt
दुर्ग-भिलाई। शुभम राजपूत हत्याकांड में दुर्ग के गैंगस्टर तपन सरकार को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 2023 की होली का है, जब खुर्सीपार निवासी शुभम राजपूत की हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्य आरोपी सेवकराम निषाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसने यह हत्या तपन सरकार के कहने पर की थी।
इस हत्याकांड को लेकर उस वक्त पुलिस की पूछताछ में सेवक निषाद ने बताया था कि शुभम राजपूत तपन सरकार के लिए काम करता था और उसके नाम पर अवैध वसूली करता था। होली के दिन जब वह उससे वसूली करने पहुंचा था। जिसके बाद निषाद ने गुलाल लगाने के बहाने शुभम को अपने पास बुलाया और फिर थर्माकोल कटर से उसका गाला काटकर हत्या कर दी थी। लेकिन फरवरी 2024 में, सेवकराम की दुर्ग जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे मामला जटिल हो गया और इसी का फायदा तपन को कोर्ट में मिल गया।
हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस तपन सरकार और सेवकराम के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं स्थापित कर पाई। तपन सरकार के वकील, राजकुमार तिवारी, ने बताया कि न तो किसी गवाह ने तपन सरकार और सेवकराम को कभी साथ देखा, न ही उनके बीच किसी प्रकार का संपर्क साबित हो सका। इसी आधार पर न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया।
मुख्य आरोपी सेवकराम की फरवरी 2024 में जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, जिससे मामले में पुलिस के आरोप कमजोर हो गए। सेवकराम के बयान और पुलिस की जांच के बावजूद, अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि शुभम की हत्या तपन सरकार के कहने पर हुई थी। न्यायालय ने इस मामले में दिए गए बयानों में स्पष्टता और प्रमाण की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।