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Special campaign in Chhattisgarh to add names to the electoral roll; preparations underway to reach every eligible voter.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट करने और किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने से बचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करना है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 33 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), 377 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), 2719 बूथ लेवल सुपरवाइजर और 27,196 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) कार्य कर रहे हैं।
नाम जुड़वाने और सुधार के लिए भरें संबंधित फॉर्म
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की अलग-अलग जरूरतों के लिए फॉर्म की जानकारी भी दी है।
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए। पात्र मतदाता, जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के अनुरोध के लिए।
- फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, EPIC यानी वोटर आईडी कार्ड बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के चिह्नांकन के लिए।
अक्टूबर में लगेंगे विशेष शिविर
प्रेस नोट के अनुसार, अक्टूबर 2026 के दौरान प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को सभी मतदान केंद्रों के स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को चिह्नित स्कूलों और कॉलेजों में भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं को आवेदन भरने और मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहायता करेंगे।
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित शिकायत है या फॉर्म-6 भरने में सहायता चाहिए, तो वह निर्वाचन विभाग की 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे। ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे संबंधित फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।