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Supreme Court reprimands ED for inhuman 15 hour interrogation of former MLA without a break
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार से पूछताछ के तरीके को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने आधी रात के बाद भी जारी करीब 15 घंटे की पूछताछ को अत्यधिक और अमानवीय बताया। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पंवार की गिरफ्तारी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया था, जिसे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के तरीकों पर चिंता जताई और सुझाव दिया कि एजेंसी ने व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर किया। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने पूछताछ की अवधि के बारे में हाईकोर्ट के रिकॉर्ड को चुनौती दी, लेकिन स्वीकार किया कि पूछताछ के दौरान डिनर ब्रेक दिया गया था। हुसैन ने यह भी कहा कि एजेंसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं कि पूछताछ अनावश्यक रूप से देर रात तक न चले।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए सवाल किया कि एजेंसी किसी व्यक्ति से बिना ब्रेक के इतनी लंबी पूछताछ कैसे कर सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी और हाई कोर्ट की टिप्पणी केवल जमानत के मुद्दे के बारे में थी, मामले की योग्यता के बारे में नहीं। हाई कोर्ट के अनुसार, पंवार को समन जारी किया गया और वह सुबह 11 बजे ईडी के गुड़गांव कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे अगले दिन (20 जुलाई) सुबह 1:40 बजे तक लगातार पूछताछ की गई।
हाई कोर्ट की भावनाओं को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आतंकवाद से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि अवैध रेत खनन से जुड़ा मामला है और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दोहराया कि शुरुआती गिरफ्तारी और उसके आधार कानून में टिकने लायक नहीं थे और ईडी यह साबित करने में विफल रहा कि राजनेता अपराध की आय से संबंधित किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था।
अंत में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मानव सम्मान और अधिकारों की सीमाओं के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।