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Supreme Court upholds CGMSC's tender process; High Court's ₹1 lakh fine set aside.
रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) की टेंडर प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें निगम पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CGMSC की नियम आधारित टेंडर प्रक्रिया को बड़ी राहत मिली है।
मामला टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा था। एक ठेकेदार ने CGMSC की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने CGMSC पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। निगम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आया कि टेंडर प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी और संदेश ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई उसकी आधिकारिक ईमेल आईडी पर समय रहते भेजे गए थे। निगम की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठेकेदार को जवाब देने का अवसर भी दिया गया था।
अदालत ने पाया कि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में टेंडर के नियमों के अनुसार उसे प्रक्रिया से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CGMSC की ओर से की गई कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप थी।
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CGMSC की कार्यप्रणाली में कोई ऐसी गलती नहीं पाई, जिसके आधार पर निगम पर जुर्माना लगाया जाए। अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को CGMSC की खरीद और टेंडर प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि टेंडर में भाग लेने वाले पक्षों को निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करना जरूरी है। आधिकारिक माध्यम से समय पर सूचना उपलब्ध कराने के बाद भी जवाब नहीं देने की स्थिति में नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
CGMSC की ओर से कहा गया है कि निगम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पारदर्शी और नियम आधारित प्रक्रिया के तहत काम करता रहेगा। दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खरीद में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।