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The Supreme Court gave the Directorate of Revenue Intelligence DRI the power to issue show cause notice
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि, DRI अधिकारियों को अधिनियम की धारा 28 के तहत “उचित अधिकारी” माना जाता है और वे कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय न केवल DRI अधिकारियों बल्कि सीमा शुल्क-निवारक आयोगों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय जैसी अन्य एजेंसियों की शक्तियों को भी मान्य करता है।