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Latest News: The country's tax system will change from April 1, with a new income tax law coming into effect.
नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल से टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह नया Income Tax Act, 2025 लागू करने जा रही है। सरकार के मुताबिक यह केवल संशोधन नहीं, बल्कि पूरे कानून का पुनर्लेखन है। हालांकि, टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रिपोर्टिंग में सख्ती और पारदर्शिता बढ़ेगी
नए कानून के तहत आय, सैलरी, कैपिटल गेन और कटौतियों की जानकारी अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से देनी होगी। टैक्सपेयर्स को हर वित्तीय विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे गड़बड़ी और टैक्स चोरी पर रोक लग सके।
मील कार्ड और वाउचर पर टैक्स राहत
सैलरीड कर्मचारियों के लिए राहत की बात है कि मील कूपन, वाउचर और कार्ड (जैसे Sodexo, Pluxee, Zaggle) पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। पात्र कर्मचारी अब सालाना ₹1 लाख से अधिक तक के मील बेनिफिट को टैक्स-फ्री रूप में प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कंपनी यह सुविधा दे।
HRA नियमों में बदलाव
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब 50% HRA छूट केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि Bengaluru, Hyderabad, Pune और Ahmedabad को भी इसमें शामिल किया गया है। अन्य शहरों के लिए 40% छूट का नियम लागू रहेगा।
इसके साथ ही HRA क्लेम के लिए मकान मालिक की जानकारी Form 124 में देना अनिवार्य कर दिया गया है।
PAN और ट्रांजैक्शन पर सख्ती
नए नियमों के तहत PAN का उपयोग अधिक वित्तीय लेन-देन में अनिवार्य होगा, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन जैसे वाहन खरीद-बिक्री में। सही जानकारी देने पर टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा, जबकि गलत या अधूरी जानकारी पर देरी हो सकती है।
ITR फाइलिंग होगी आसान
टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब नए और पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प एक ही फॉर्म में उपलब्ध रहेगा, जिससे अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार का कहना है कि नया कानून “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और “ईज ऑफ लिविंग” को बढ़ावा देगा, साथ ही टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाएगा।