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Theft occurred 105 times at the Shri Ram Janmabhoomi Temple; SIT submitted a sealed report to the court.
अयोध्या: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (SIT) की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। जांच में यह बात सामने आई है कि मंदिर परिसर में चढ़ावे की चोरी की कोई 70 नहीं, बल्कि कुल 105 घटनाएं हुई थीं।
सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार और SIT की तरफ से मामले की जानकारी रखी। उन्होंने अदालत को बताया कि एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच, गवाहों के बयानों, चढ़ावे की डिजिटल रसीदों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के लॉकर में जमा रिकॉर्ड्स का बारीकी से मिलान किया है। इस गहन जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावा चोरी के कुल 105 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि शुरुआती जांच में केवल 70 घटनाओं का जिक्र किया गया था।
25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल करना क्यों है जरूरी?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के 90 दिन की वैधानिक अवधि 25 सितंबर को पूरी हो रही है।
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, तो कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187) के तहत केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 'डिफ़ॉल्ट वैधानिक जमानत' मिलने का अधिकार मिल जाएगा।
इसे ध्यान में रखते हुए, SIT तय समय-सीमा यानी 25 सितंबर से पहले ही संबंधित अदालत में अपना आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल कर देगी।