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Wife's persistent refusal to live with husband amounts to mental cruelty: High Court
कोरबा के कटघोरा क्षेत्र की महिला की तलाक के खिलाफ अपील छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की युगलपीठ ने कहा, कि पत्नी ने पति के साथ रहने से लगातार इन्कार किया। सामाजिक स्तर पर समझाइस देने के बाद भी वह साथ रहने को तैयार नहीं हुई। सभी परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर उसका आचरण पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस मामले में कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को पारिवारिक न्यायालय, कटघोरा के तलाक आदेश को बरकरार रखा है।