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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जाएगा, उनमें मध्य प्रदेश की 22-दतिया, गुजरात की 145-मांजलपुर और बिहार की 182-बांकीपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर संपन्न कराई जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों को चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में सवेतन अवकाश और ड्राई डे (शुष्क दिवस) से जुड़े सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के लिए पात्र प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जा सकेगी। यह सुविधा दिहाड़ी मजदूरों और आकस्मिक श्रमिकों पर भी समान रूप से लागू होगी। यदि कोई नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, लेकिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा।
निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी का हवाला देते हुए कहा है कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें कानून के अनुसार ड्राई डे घोषित करेंगी। साथ ही 3 अगस्त 2026 को होने वाली मतगणना के दिन भी ड्राई डे लागू रहेगा।
आयोग ने कहा है कि उपचुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।