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baikunthpur ic mart suicide case
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि 'आईसी मार्ट' के संचालक ने छोटी सी बात पर छात्रा को न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उससे जबरन 'चोरी का इकबालिया बयान' लिखवाकर मोटी रकम की वसूली की मांग की। छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और पुलिस परिवारों ने सड़क पर उतरकर न्याय की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
मृतक पूजा सिंह (17), जो कि पुलिस लाइन निवासी आरक्षक शिवनाथ सिंह पैकरा की बेटी थी, मंगलवार को अपनी छोटी बहन के साथ संजय चौक स्थित 'आईसी मार्ट' में सामान खरीदने गई थी। आरोप है कि दुकान संचालक ने उन पर करीब 1500 रुपये के कॉस्मेटिक सामान की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। जबकि छात्राएं सामान लेकर दुकान से बाहर भी नहीं निकली थीं।

दुकान संचालक ने दोनों बहनों को डरा-धमकाकर एक कोरे कागज पर उनसे जबरन 'चोरी स्वीकार करने' का नोट लिखवाया और हस्ताक्षर भी करवा लिए। इतना ही नहीं, उनकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई और उसे वापस करने के बदले 5 हजार रुपये की मांग की गई।
छात्रा ने डर के मारे घर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में अपने परिचित एएसआई को जानकारी दी। जब एएसआई ने स्कूटी वापस करने को कहा, तो संचालक ने राशि बढ़ाकर 20 हजार कर दी। बुधवार को जब आरक्षक पिता स्वयं मार्ट पहुंचे, तो संचालक ने क्रूरता की हद पार करते हुए स्कूटी लौटाने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये न होने पर उसने स्कूटी लौटाने से साफ इनकार कर दिया।
पिता जब अपनी पत्नी को लेने बस स्टैंड गए, उस दौरान घर पर अकेली पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने अपने मम्मी-पापा से माफी मांगते हुए लिखा, "मेरी वजह से आप लोगों को बदनामी झेलनी पड़ रही है।" बेटी की मौत की खबर सुनते ही मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा।

गुरुवार को बैकुंठपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। न्याय की मांग को लेकर पुलिस परिवार की महिलाएं और परिजन थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमॉर्टम न कराने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे-343 पर धरने पर बैठ गए, जिससे आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
पुलिस ने आईसी मार्ट के संचालक दीपक बैद, विनोद बैद और जगत बैद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन वसूली और अन्य संगीन धाराओं (भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 107, 308(2), 309(4) एवं SC/ST एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।