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bemetara cmho dr amritlal rohleder suspended misconduct allegations
बेमेतरा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी करने, अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और अनुचित स्पर्श किए जाने के गंभीर आरोपों की जांच के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की है।
शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में डॉ. रोहलेडर के खिलाफ अनुचित भाषा के इस्तेमाल और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए। जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल समाज की सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें संवेदनशील और मर्यादित आचरण भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति नियमों और मर्यादाओं से ऊपर नहीं है।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार विभाग में भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
निलंबन के बाद जगदलपुर संभाग में मुख्यालय
राज्य शासन ने डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
निलंबन अवधि में डॉ. रोहलेडर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मामले में जांच के बाद सामने आए आरोपों के आधार पर शासन ने यह कार्रवाई की है।