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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जारी आदेश के अनुसार हाई कोर्ट में 18 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 15 जून सोमवार से नियमित न्यायिक कार्य फिर से शुरू होगा।
हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में अवकाशकालीन न्यायाधीशों की बैठक, जरूरी मामलों की सुनवाई और पुराने मामलों की फाइलिंग व सूचीबद्धता को लेकर विस्तृत व्यवस्था तय की गई है। अवकाश के दौरान भी दीवानी, आपराधिक और रिट याचिकाओं से जुड़े मामलों का पंजीयन जारी रहेगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
आदेश में कहा गया है कि किसी आपात स्थिति में अवकाशकालीन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेकर किसी अन्य न्यायाधीश के साथ कार्यभार का आदान-प्रदान कर सकते हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट लगाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकेंगे।
साथ ही, यदि समय उपलब्ध रहा तो खंडपीठ के मामलों के निपटारे के बाद एकलपीठ न्यायालय का संचालन भी किया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और घोषित अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
अवकाश में किन मामलों की होगी सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नए रिट, सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई तत्काल आवेदन के साथ होगी।
नए और लंबित जमानत आवेदनों के लिए अलग से तत्काल आवेदन जरूरी नहीं होगा।
जमानत से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से सूचीबद्ध किया जाएगा।
अन्य लंबित मामलों के लिए तत्काल सुनवाई आवेदन आवश्यक रहेगा।
हाई कोर्ट की इस व्यवस्था से गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी जरूरी मामलों में न्यायिक राहत मिलती रहेगी।