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chhattisgarh voter list revision 2026 draft list date registration process
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर आयोजित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में छूट गए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना और नए मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
इस अभियान के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, वर्ष 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।
12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
निर्वाचन विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नागरिक इस सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकेंगे।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम या अन्य विवरण में गलती होने पर भी सुधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
कब से कब तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी तरह का सुधार कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं।
फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
फॉर्म-6A: विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।
फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार, स्थान परिवर्तन और दिव्यांगता संबंधी चिन्हांकन के लिए।
नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल [voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) या ECINET मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मतदान केंद्रों को लेकर भी होंगे बदलाव
इस अभियान के दौरान मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और भवन के भूतल पर स्थित होना अनिवार्य होगा।
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बेघर लोगों और कमजोर वर्गों के पात्र नागरिकों का पंजीकरण आसान बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जिला और विधानसभा स्तर पर सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे।
घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे डिजिटल वोटर कार्ड
मतदाता पंजीकरण के बाद नागरिक ECINET ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल वोटर कार्ड यानी e-EPIC डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए लिंक भेजा जाएगा। पहले से पंजीकृत मतदाता भी ऐप या पोर्टल की मदद से अपना डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
वोटर कार्ड की भौतिक प्रति स्पीड पोस्ट या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा, ECINET ऐप में 'Book a Call with BLO' सुविधा के जरिए नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी से बात करने के लिए कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं।
शिकायत या अपील कहां करें?
यदि मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी निर्णय से नागरिक संतुष्ट नहीं हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील की जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), छत्तीसगढ़ के पास दूसरी अपील की जा सकती है।
मतदाता पंजीकरण से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट [ceochhattisgarh.nic.in](https://ceochhattisgarh.nic.in/?utm_source=chatgpt.com) पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें और नाम नहीं होने या विवरण में गलती पाए जाने पर 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।