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दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट से राहत मिली है। SEM कोर्ट ने बुधवार, 21 अक्टूबर को दोनों नेताओं को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों नेताओं का रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था। दोनों पर आरोप है कि वे जंतर-मंतर पर लगाए गए बैरिकेड्स फांदकर प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इसके बाद 14 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी।
बुधवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर दोनों को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचे थे दोनों नेता
जमानत के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों की उम्र को लेकर टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने कहा था कि वे जेन-जी नहीं हैं। इस पर उनके वकील ने बताया कि आशुतोष रांका की उम्र 31 साल और सौरव दास की उम्र 27 साल है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि 21 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट दोनों की न्यायिक हिरासत के मामले पर सुनवाई करेंगे और वहां से उन्हें राहत मिल सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मजिस्ट्रेट से राहत नहीं मिलती है, तो वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोनों के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी।
फिलहाल, SEM कोर्ट के जमानत आदेश के बाद दोनों नेताओं को राहत मिल गई है।