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रायपुर। रेलवे परिसर और ट्रेनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब मौके पर ही कार्रवाई होगी। रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टिकट जांच स्टाफ (TTE) के अधिकारों में बड़ा विस्तार किया है। नई व्यवस्था के तहत आरपीएफ इंस्पेक्टर (सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर) अब कई मामलों में सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। पहले आरपीएफ केवल मेमो बनाकर मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकती थी।
रेलवे बोर्ड के निर्देश पर दक्षिण पूर्व रेलवे में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान, गंदगी फैलाने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर तत्काल चालान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आरपीएफ इंस्पेक्टर ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का टिकट भी जांच सकेंगे, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में टिकट जांच का अधिकार टीटीई के पास ही रहेगा।
इन उल्लंघनों पर लगेगा जुर्माना
500 रुपये – रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश और रेल लाइन पार करने पर
2,000 रुपये – स्टेशन और ट्रेनों में अवैध वेंडिंग करने पर
2,000 रुपये – दिव्यांग और पेंट्रीकार कोच में अनधिकृत यात्रा करने पर
2,500 रुपये – महिला कोच में अनधिकृत यात्रा करने पर
2,000 रुपये – स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर
1,000 रुपये – स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
500 रुपये – अवैध पार्किंग करने पर
10,000 रुपये – आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं लेकर चलने पर
TTE को भी मिले अतिरिक्त अधिकार
जन विश्वास अधिनियम के तहत टिकट जांच स्टाफ (TTE) को भी पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब टीटीई केवल टिकट जांच तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्टेशन और ट्रेनों में अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना लगा सकेंगे।
न्यायिक प्रक्रिया होगी आसान
रेल मंत्रालय का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य छोटे-छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ कम करना है। पहले ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया लंबी होने से यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब मौके पर ही कार्रवाई होने से नियमों का पालन अधिक प्रभावी होगा और रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने रेलवे में लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। नई व्यवस्था से रेलवे परिसरों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई जा रही है।