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janjgir woman doctor harassment case vehicle driver suspended
जांजगीर-चांपा। जिले के पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ एक महिला डॉक्टर से कथित छेड़छाड़ और लगातार परेशान करने का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने विभाग के वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार्रवाई के बाद पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने भी आरोपी वाहन चालक रूपेश कुमार थवाईत के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
महिला डॉक्टर ने लगाया पीछा करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप
जानकारी के मुताबिक, पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ महिला डॉक्टर ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने विभाग के वाहन चालक रूपेश कुमार थवाईत पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया है।
महिला डॉक्टर के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर उनका पीछा करता था। इसके अलावा मोबाइल फोन के माध्यम से अश्लील बातें करने और आपत्तिजनक संदेश भेजने का भी आरोप लगाया गया है। लगातार इस तरह की हरकतों से परेशान होकर महिला डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, आरोपी रूपेश कुमार थवाईत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78, 79 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस द्वारा शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने भी लिया सख्त एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबन
पुलिस में FIR दर्ज होने के बाद पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने भी आरोपी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाहन चालक रूपेश कुमार थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विभागीय आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर-चांपा में पुलिस द्वारा दाण्डिक अपराध में चालान प्रस्तुत किए जाने के कारण शासकीय सेवक की नैतिकता प्रभावित हुई है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में चांपा रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान आरोपी कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं विभागीय आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय पशु चिकित्सालय चांपा, जिला जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है।
विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। एक तरफ पुलिस महिला डॉक्टर की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग ने भी अपने स्तर पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
मामले में पुलिस आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है और उसके आधार पर दबिश दी जा रही है। जांच के दौरान मोबाइल फोन, संदेशों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
फिलहाल मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि छेड़छाड़, पीछा करने, धमकी देने, अश्लील संदेश भेजने या किसी भी तरह के उत्पीड़न की घटना को नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।