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korba revenue inspector neelkanth yadav suspended foreign travel without permission
कोरबा। जिले में शासकीय सेवा के दौरान बिना सक्षम अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और इसी अवधि में विदेश यात्रा करने के मामले में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक मंडल दीपका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक नीलकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और विभागीय स्तर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।
अवकाश आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद रहे अनुपस्थित
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, नीलकांत यादव ने अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उनका अवकाश आवेदन सक्षम स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बावजूद वे 21 जुलाई 2026 से 4 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे।
प्रशासन के मुताबिक, इस अवधि में उनके द्वारा विदेश यात्रा किए जाने की बात भी सामने आई है। यानी जिस अवधि के लिए उन्हें शासकीय अनुमति नहीं मिली थी, उसी दौरान उनके विदेश जाने का आरोप है। मामले को प्रशासन ने गंभीर अनुशासनहीनता के रूप में लिया है।
11 अगस्त को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस
लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले में कलेक्टर कार्यालय की ओर से नीलकांत यादव को 11 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनसे अनुपस्थिति और विदेश यात्रा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि बिना सक्षम अनुमति कर्तव्य से अनुपस्थित रहना और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना शासकीय सेवा के अनुशासन के अनुरूप नहीं है। प्रशासन ने उनके कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख
निलंबन आदेश में नीलकांत यादव के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं नियम-7 के उल्लंघन से संबंधित बताया गया है। इन नियमों के तहत शासकीय कर्मचारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्धारित अनुशासन और आचरण के अनुरूप करने की अपेक्षा की जाती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने केवल निलंबन तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
नियम-9 के तहत निलंबन
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत राजस्व निरीक्षक नीलकांत यादव को निलंबित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है। आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में उन्हें निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा और विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।
छह महीने में पूरी करनी होगी विभागीय जांच
प्रशासन ने मामले में नियम-14 के तहत विभागीय जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विभागीय जांच की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी कर स्पष्ट अभिमत के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इससे यह स्पष्ट है कि निलंबन के बाद अब मामले की विभागीय जांच के जरिए आरोपों और कर्मचारी के स्पष्टीकरण की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी।
दीपका राजस्व निरीक्षक मंडल का प्रभार दूसरे अधिकारी को
नीलंबन के कारण दीपका राजस्व निरीक्षक मंडल का काम प्रभावित न हो, इसके लिए कलेक्टर ने वहां का प्रभार किसी अन्य राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभार सौंपे जाने के बाद उसका पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि शासकीय सेवा में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।